यदि शेयरधारकों का किसी सूचीबद्ध कंपनी और या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर टी ए) के खिलाफ उनके अनुरोध को संसाधित करने में देरी या चूक पर कोई विवाद है, सेबी के सर्कुलर दिनांक 30.05.2022 के अनुसार, वे स्टॉक एक्सचेंज में मध्यस्थता के लिए फाइल कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया स्टॉक एक्सचेंजों के वेब लिंक देखें -
- बीएसई: https://tiny.cc/m1l2vz
- एनएसई: https://tiny.cc/s1l2vz