पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 तथा इसके सहपाठ्य केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पारेषण लाइसेंस व अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2009 के तहत आरई जेनकोस की कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए भुज-II सबस्टेशन पर एसटीएम-16 क्षमता के अतिरिक्त एफओटीई का संचार प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (जो पहले भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था ) को “विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड” के माध्यम से पृथक पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
आरटीएम मोड के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 और 79 के तहत याचिका, ट्रांसमिशन सेवा समझौते दिनांक 23.04.2019 के अनुच्छेद 12 के साथ पढ़ी गई, कानून में परिवर्तन की घटनाओं के कारण मुआवजे की मांग करने और अन्य परिणामी राहतों के लिए संबंधित भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड।
2024-29 टैरिफ ब्लॉक के लिए “भुज पीएस पर RE Gencos के कनेक्टिविटी की आवश्यकता के लिए STM-16 क्षमता की अतिरिक्त FOTE की आवश्यकता” के अंतर्गत संपत्ति के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका, जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 79(1)(d) के तहत, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (व्यवहार) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(a) और विनियम 23 और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2024 के तहत है।
ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका
- क) 765केवी (1x330एमवीएR) और 420केवी (125 एमवीए) बस रिएक्टर के साथ 2x1500एमवीए (765/400केवी), 4x500एमवीए 400/220केवी) भुज-II पीएस (जीआईएस) की स्थापना
- ख) भुज पीएस - लाकडिया पीएस 765 केवी डी/सी लाइन का पुन: विन्यासन ताकि भुज-II- लाकडिया 765 केवी डी/सी लाइन के साथ-साथ भुज- भुज-II 765 केवी डी/सी लाइन की स्थापना की जा सके।
- ग) भुज-II-लाकडिया 765 केवी डी/सी लाइन (2X240 एमवीएआर, 765 केवी 400 ओम एनजीआर) पर भुज-II पीएस छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1X240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर; 765 केवी रिएक्टर बे‐2; 1X80 एमवीएआर), 765 केवी, 1‐पीएच स्विचेबल लाइन रिएक्टर (अतिरिक्त इकाई) भुज-II छोर पर)